तिलहरी-भटौली से गौरीघाट की ओर आने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

रामपुर चौक-बादशाह हलवाई मंदिर से पोलीपाथर होकर गौरीघाट की ओर आने वाले वाहन हेतु मार्ग रेतनाका से डायवर्ट किए जाकर अवधपुरी होते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड एवं गीताधाम के सामने ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

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एतद द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4.2.2025 (चार फरवरी दो हजार पच्चीस) को नर्मदा प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में दुपहिया / चार पहिया वाहनों के आवागमन पार्किंग, भंडारा एवं अस्थाई फूल माला व प्रसाद आदि विक्रय की दुकानों की निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की गई हैः-
वाहनों का आवागमन – नर्मदा प्रकटोत्सव में गौरीघाट के लिए वन-वे ट्राफिक की व्यवस्था की गई है जिसके तहत् : –
चार पहिया एवं दोपहिया वाहन रामपुर चौक से बादशाह हलवाई मंदिर पोलीपाथर होते हुए गौरीघाट की ओर आ सकते है । तिलहरी-भटौली से गौरीघाट की ओर आने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
रामपुर चौक-बादशाह हलवाई मंदिर से पोलीपाथर होकर गौरीघाट की ओर आने वाले वाहन हेतु मार्ग रेतनाका से डायवर्ट किए जाकर अवधपुरी होते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड एवं गीताधाम के सामने ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
आमजन दर्शन उपरांत आयुर्वेदिक कॉलेज से भटौली-तिलहरी होते हुए शहर की ओर वापस जा सकते है।
वृद्धजनों एवं दिव्यांगजों के लिए रेतनाका, आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान की पार्किंग एवं नावघाट में निःशुल्क ई-रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।
अस्थाई दुकानों की व्यवस्था- फूल माला, पूजन सामग्री व प्रसाद विक्रय की सभी छोटी अस्थाई दुकानें झंडा चौक से लेकर घाटों तक प्रतिबंधित है, सभी दुकानें आयुर्वेद कॉलेज खेल मैदान के सामने रामलला मंदिर के सामने से पुरानी छोटी लाइन वाले मार्ग पुराना ग्वारीघाट स्टेशन तक लगेंगी जिस हेतु दुकानों की जगह चिन्हित कर दुकान क्रमांक आवंटन नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जायेगा ।
भंडारा व्यवस्था – भारी भीड़ के दौरान होने वाली अव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रामपुर तिराहे से गौरीघाट तक रोड़ में लगने वाले भंडारों के लिए झंडा चौक के सामने पुरानी छोटी लाइन से गौरीघाट स्टेशन रोड़ एवं आयुर्वेदिक कॉलेज खेल मैदान की दीवार के किनारे जगह आरक्षित की गई है। भंडारे हेतु चिन्हित स्थल का आवंटन नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जाएगा ।
साउंड सिस्टम व्यवस्था – कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर के धारा 163 के आदेश दिनांक 31.01.2025 के तहत् मेला स्थल पर लाउड स्पीकर एवं डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन द्वारा कंट्रोल रुम, पार्किंग व्यवस्था आदि अन्य स्थलों पर एनाउंसमेंट आदि के लिए पी.ए. सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा ।
नौका संचालन – कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर के आदेश दिनांक 31.01.2025 के तहत दिनांक 04 फरवरी को नर्मदा नदी के घाटों में नौका संचालन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा ।
कंट्रोल रुम व्यवस्था – प्रशासन द्वारा गौरीघाट क्षेत्र में एक कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जहां नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग आदि के दल सहायतार्थ उपस्थित रहेंगें ।
नर्मदा प्रकटोत्सव दौरान मेला क्षेत्र में आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

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