दो साल की मासूम की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद
अधारताल थाना अंतर्गत 2 वर्षिय बालिका की हत्या करने वाली आरोपी महिला को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना
जबलपुर,(JABALPUR) अधारताल थाना अंतर्गत रविन्द्र कटियार का बाड़ा, कंचनपुर निवासी एक महिला द्वारा दो साल की बच्ची को गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अधारताल थाना अंतर्गत 2 वर्षिय बालिका की हत्या करने वाली आरोपी महिला को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय (HIGHCOURT) में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 5 फरवरी 2020 में 02 वर्षीय बालिका के गले में चुनरी का फन्दा लगाकर मुंह को हाथ से दबाकर गोदी में लेकर गला दबाकर हत्या करने पर थाना अधारताल मे अपराध क्रमांक 132/21 धारा 302, 364 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। एसपी जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया एवं एसपी जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन मे विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी अधारताल निरीक्षक शैलेष मिश्रा द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई एवं चालान पेश करने के पश््चात न्यायालय में विचारण के दौरान एसपी जबलपुर के निर्देशन मे प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी केजी तिवारी एवं अभिषेक दीक्षित द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप 30 अप्रैल 2024 को न्यायालय अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी बबीता साहनी उम्र 19 वर्ष निवासी रविन्द्र कटियार का बाड़ा, कंचनपुर थाना आधारताल को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 364 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये से दण्डित किया गया।