50 लाख की पाॅलिथीन जब्त, 1 लाख का जुर्माना
गुजरात से लाकर किया था स्टाॅक; निगम और प्रदूषण विभाग ने दी दबिश
जबलपुर नगर निगम की टीम ने गुरुवार करमेता में एक फैक्ट्री में छापा मार कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक की अमानक पॉलिथीन जब्त की हैं। बताया जा रहा हैं कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन को गुजरात से लाया गया था और तैयार करने के बाद आसपास के जिलों में भी सप्लाई किया जाता था।
अधिकारियों के मुताबिक अमरनाथ पोलीमार्क नाम की यह फैक्ट्री नरेश बुधरानी की हैं, जिनके खिलाफ मौके पर ही जुर्माना कार्रवाई की गई। साथ ही हिदायत दी है कि दुबारा अगर फैक्ट्री में अमानक पाॅलिथीन का स्टाॅक रखा गया तो उसे सील कर दिया जाएगा।
बता दे कि मुखबिर की सूचना पर नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड कंट्रोल की टीम ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की हैं।
50 टन अमानक पॉलिथीन बरामद
दरअसल नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को आज सुबह जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 73 पर स्थित एक बड़ी फैक्ट्री में अमानक पॉलिथीन को रखकर अवैध भंडारण किया गया हैं। निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने छापा मारा और मौके से करीब 40 टन पॉलिथीन बरामद की हैं। जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। टीम ने पॉलिथीन को जब्त कर 5 डम्पर की मदद से कंठोंदा स्थित प्लांट भिजवाया।
अधिकारियों के सामने पॉलिथीन डिस्पोज
नरेश बुधरानी के गोदाम में भारी मात्रा में जो पॉलिथीन मिली हैं, वह मध्यप्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद भी इसका जबलपुर में भंडारण कर खपाया जा रहा था, लिहाजा नगर निगम की टीम ने फैक्ट्री संचालक पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।
निगम स्वास्थ्य अधिकारी संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि
इस अमानक पॉलिथीन का फिर से उपयोग ना हो सके इसलिए इसे करोंदा के कचरा प्लांट में नष्ट करवा दी हैं।
अब फैक्ट्रीयों पर होगी कार्रवाई
जायसवाल के मुताबिक लंबे समय से शहर की छोटी-बड़ी दुकानों पर अमानक पाॅलिथीन जब्त कर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। इसके बावजूद भी बाजार से यह पॉलिथीन कम नहीं हो रही थी, यही वजह है फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की गई है।
बताया कि आने वाले समय में अब फैक्ट्री मालिकों पर ना सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा।
शौचालय पर भी लगा जुर्माना
निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में देखा कि बाथरुम गंदा है, इसके अलावा आसपास की नालिया भी गंदी है। इसके लिए फैक्ट्री मालिक को फटकार लगाते हुए गंदगी पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।