ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन के स्कूलों की मान्यता की जांच पूरी होने के उपरांत उसमें करवाई करने की मांग की गई

मान्यता की जांच की मांग

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महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिशन मध्य प्रदेश द्वारा ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन के स्कूलों की मान्यता की जांच पूरी होने के बाद करवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया
जिसमे एसोसिशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिशन मध्य प्रदेश द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्व में ज्ञापन देकर ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन के छह स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता के मापदंड की जांच की मांग की गई थी , जिसमे आरोप लगाया था कि ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन के जबलपुर शहर में छह स्कूल संचालित हो रहे है , जो की तेवर, अधारताल, राइटटाउन, सिविल लाइंस, धनवंतरी एवं ग्वारीघाट में स्थित है , लेकिन उसमे से सिर्फ दो स्कूलों की मान्यता मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड से है , बाकी चार की मान्यता की जांच की मांग की गई थी ,
जिसमे डीपीसी एवं डीईओ द्वारा जांच की करवाई की गई, जांच में पाया गया की ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन के दो स्कूलों की मान्यता है जो की सीबीएसई बोर्ड से क्लास एक से बारवी तक एवं मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से क्लास एक से आठवीं तक है , बाकी 4 स्कूलों की मान्यता महिला बाल विकास से प्री प्राइमरी स्कूलों की है , लेकिन ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन स्वंय अपने ब्राउज़र और अपने बिल्डिंग में अन्य बिल्डिंग में प्रायमरी प्राइमरी स्कूल प्रकाशित किया है , जिससे यह स्पष्ट होता है और की वह बिना मान्यता स्कूल संचालित कर रहा है , जो की आम जनता एवं सरकार के साथ धोखाधारी किया गया , एवं बिना मान्यता स्कूल संचालित किया है , और जो फीस वसूली की गई है वह अनुचित है , अब जांच पूरी होने के बाद विधि अनुसार इनके ऊपर तत्काल सक्त करवाई की जाने की मांग की गई है, जिसमे आज एड अंकुश चौधरी, राहुल अगरिया, हर्ष प्रताप सिंह, प्रियेश शर्मा, एड मोहित प्यासी, शोभित नामदेव, मनोज राजवानी उपस्थित रहे ।

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