जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर.          

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

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जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय श्री आलोक अवस्थी साहब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय जबलपुर तथा तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चैक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा समस्त प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण का भी निराकरण किया जाएगा।
  उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आज दिनांक 06/09/2024 को माननीय सदस्य सचिव महोदय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन एवं श्री आलोक अवस्थी साहब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायाधीशगणों के साथ भौतिक रूप से तथा तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगणों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में माननीय सदस्य सचिव महोदय ने समस्त न्यायाधीशों को समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को सूचना पत्र तामिल कराने, पक्षकारों के बीच प्रीसिटिंग बैठक कर मामलों को सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करने के निर्देश दिये। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय ने लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित कर कहा लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती और मामले में दिया गया न्याय शुल्क भी वापस मिल जाता है तथा पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। बैठक में श्री विवेक गुप्ता प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री अवधेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ,  जिला न्यायाधीशगण,  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आलोक प्रताप सिंह एवं समस्त न्यायाधीश उपस्थित रहे।
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