मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई वक्फ इंतेजामिया कमेटी के नियुक्ति आदेश को किया स्टे

[अध्यक्ष पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया]

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इंदौर| वक्फ मस्जिद मौजा- पलसूद, तहसील- राजपुर जिला- बड़वानी के गठन आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता सलीम शेख द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष कमेटी नियुक्ति हेतु झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करते वक्फ कमेटी में की गई अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति के साथ साथ वक्फ मस्जिद पलसूद, तहसील- राजपुर, बड़वानी के प्रबंध हेतु मुनव्वर शेख उर्फ मुनव्वर हुसैन की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2023 को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस माननीय श्री सुबोध अभ्यंकर जी ने वक्फ स्कीम के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करते नियुक्त की गई वक्फ मस्जिद पलसूद, तहसील- राजपुर, जिला- बड़वानी के प्रबंध हेतु मुनव्वर शेख उर्फ मुनव्वर हुसैन की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी जिसमें इस्माईल खान, अकरम पठान, मोहसिन मंसूरी एवं शादाब शेख की इंतेजामिया कमेटी के वक्फ बोर्ड के गठन आदेश पर स्थगन आदेश जारी करते स्टे आर्डर पारित किया गया है।
याचिकाकर्ता सलीम शेख ने बताया कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से गठित की गई इंतेजामिया कमेटियों के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किए गए है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया की वक्फ नियमों के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति मुनव्वर शेख उर्फ मुनव्वर हुसैन को वक्फ मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध थाना- पलसूद, बड़वानी में दर्ज आपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर नंबर 254/2022 अंतर्गत धारा- 452, 354, 323, 506 एवं 509 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज प्रकरण की जानकारी माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में लाई गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए माननीय हाईकोर्ट द्वारा कमेटी नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर के साथ अधिवक्‍ता तनुज तिवारी एवं अधिवक्‍ता सुयश विजयवर्गीय ने पैरवी की वही मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्‍ता प्रणय जोशी ने पैरवी की।

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