ऑफलाइन किया राशन का वितरण तो क्यों कर रहे कार्रवाईः हाईकोर्ट

राज्य शासन, कलेक्टर व अन्य को नोटिस

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राज्य शासन, कलेक्टर व अन्य को नोटिस

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि जब कोविड के दौरान राशन का वितरण ऑफलाइन किया गया तो स्टॉक मशीन में दर्ज विवरण के आधार पर रिकवरी या अन्य कार्रवाई क्यों की जा रही है। हाईकोर्ट ने आयुक्त सहकारी समितियाँ, कलेक्टर जबलपुर, अपर कलेक्टर, जिला आपूर्ति नियंत्रक, एसडीओ जबलपुर, शहपुरा, पाटन, कुंडम, मझौली व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। जबलपुर निवासी अजय दत्त मिश्रा की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे एवं निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता एमपी को-ऑपरेटिव कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं। दलील दी गई कि कोरोना काल में खाद्यान्न अधिकारियों के निर्देश पर पीओएस मशीनों के उपयोग में छूट दी गई थी, जिस कारण राशन का वितरण ऑफलाइन किया गया। पीओएस मशीन व खाद्यान्न स्टॉक में अंतर आने के कारण विभाग द्वारा राशन दुकानों की जाँच कर रिकवरी व अन्य कार्रवाई की जा रही है। राशन दुकान संचालकों ने स्टॉक सुधार के लिए आवेदन भी दिए हैं, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

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