पत्नी के साथ अप्राकतिक कृत्य व क्रूरता करने वाले पति को सजा

एक साल के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

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जबलपुर। दहेज (DOWRY) की मांग कर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर शरीरिक क्रूरता करने वाले आरोपी पति को अदालत (COURT) ने दोषी करार दिया है। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी बेलखेड़ा निवासी 31 वर्षीय योगेन्द्र को एक साल के सश्रम कारावास (JAIL) व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि 12 मार्च 2021 को शासकीय अस्पताल पाटन पहुंची बेलखेड़ा पुलिस को पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी योगेन्द्र से 4 मार्च 2017 को हुई थी। शादी के बाद से आरोपी पति दहेज व रुपयों की मांग कर उसे शरीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने समय-समय पर दस व पंद्रह हजार रुपये की राशि आरोपी को दिये, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला कम नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी पीड़िता के साथ शरीरिक क्रूरता करने लगा, उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य कर हैवानियत पर उतर आया। पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता। शिकायत पर पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य व दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा सुनाई।

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