हिस्ट्रीशीटर के परिवार ने लगाया कांग्रेस पार्षद पर ज़मीन हड़पने का आरोप

जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के द्वारा प्रेषित ज्ञापन दिनांक 06/01/2025 से संबंध में ।

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हिस्ट्रीशीटर के परिवार ने लगाया कांग्रेस पार्षद पर ज़मीन हड़पने का आरोप

जिसका विरोध दर्ज करने आज एसपी कार्यालय पहुँचे कांग्रेस पार्षददल के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष
निष्पक्ष जांच एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत उचित कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सोपा

जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के द्वारा प्रेषित ज्ञापन दिनांक 06/01/2025 से संबंध में ।

संपादक महोदय………..

सविनय निवेदन है कि जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के द्वारा अधिवक्ता मोहम्मद अलतमश के संबंध में आपको दिनांक 06/01/2025 को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसमें संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार काग्रेंस पार्षद सफीक हीरा के विरूद्ध भूमि माफिया बताकर कार्यवाही किए जाने बावत् ज्ञापन दिया गया था । पार्षद सफीक हीरा का विवादित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ना ही पार्षद सफीक हीरा का किसी भी दस्तावेज में कोई हस्ताक्षर नहीं है ।

ग्राम बेतला, नंबर बंदो. 52, प.ह.नं. 01, खसरा नंबर 86/1/20/1/1/2 नया खसरा नंबर 24/127 रकवा 2400 वर्गफुट में युसूफ जावेद खान पिता नसीम खान का नाम खसरा पी-2 में दर्ज अंकित है, खसरा पी-2 की प्रतिलिपि संलग्न है जिसे युसूफ जावेद खान पिता नसीम खान के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/07/2024 के माध्यम से विक्रेता श्रीमति जुबेदा बी पति हातिम भाई से कय किया था । रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/07/2024 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

विकेता श्रीमति जुबेदा बी के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग अधारताल, जबलपुर के प्रकरण कमांक 28/अ-6-अ/2019-20 के आदेश पत्रिका दिनांक 03/04/2021 के अनुसार भूमि का विक्रय करने का समस्त अधिकार प्राप्त था तत्पश्चात् भूमि का नियमानुसार विक्रय विक्रेता श्रीमति जुबेदा बी के द्वारा केता युसूफ जावेद खान को किया गया है आदेश दिनांक 03/04/2021 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

अधिवक्ता मोहम्मद अल्तमश के द्वारा जो आरोप कांग्रेस सफीक हीरा के विरूद्ध लगाये गये है वह समस्त आरोप बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत है और पार्षद सफीक हीरा को भूमि माफिया बताकर समाज में प्रतिष्ठा धूमिल प्रयास करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है । भूमि माफिया के संबंध में कोई भी दस्तावेज आपके समक्ष जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के द्वारा ज्ञापन दिनांक 06/01/2025 में संलग्न/प्रस्तुत नहीं किये गये है । अधिवक्ता अल्तमश के चाचा मोहम्मद अकरम जो कि पूर्व से ही हिस्ट्री शीटर अपराधी है इसके विरूद्ध जबलपुर के विभिन्न पुलिस थानों में गंभीर अपराध दर्ज अंकित है । अकरम पहलवान के विरूद्ध गंभीर अपराध जैसे कि- हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, डकैती तथा बलात्कार तथा अवैध वसूली एवं अन्य गंभीर किस्म के अपराध भी दर्ज अंकित है जिसका रिकार्ड आपके द्वारा अवलोकन किया जा सकता है । अधिवक्ता अल्तमश के द्वारा अपने चाचा अकरम पहलवान की आड़ में तथा वकालत के पेशे को सहयोगी बनाकर पार्षद सफीक हीरा की छवि को धूमिल किया जा रहा है जिसकी जांच किया जाना अतिआवश्यक है। मोहम्मद शाकिर अधिवक्ता जो कि जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य है, मोहम्मद शाकिर अधिवक्ता के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच किया जाना अतिआवश्यक है क्योंकि हम सभी पार्षदगणों को आशंका है कि मोहम्मद शाकिर के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद् के समक्ष अधिवक्ता के रूप में पंजीयन कराया गया है ।

हम सभी पार्षदगण आपसे निवेदन करते है कि संलग्न दस्तावेजों की विधिवत निष्पक्ष जांच कराकर अधिवक्ता अल्तमश के विरूद्ध विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें यदि आपके द्वारा अधिवक्ता अल्तमश के विरूद्ध कांग्रेस पार्षद सफीक हीरा की छवि धूमिल करने की कोशिश करके बदनाम करने के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाती है और अधिवक्ता अल्तमश के द्वारा काग्रेस पार्षद शफीक हीरा के लिखित माफी नहीं मांगी जाती है तो कांग्रेस पार्षद शफीक हीरा के द्वारा विधि अनुसार सक्षम न्यायालय/संस्था में कड़ी कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जबावदारी आप प्रशासनिक अधिकारी की होगी
ज्ञापन देने में मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी पार्षद अयोध्या तिवारी जी पार्षद संतोष पंडा जी पार्षद गुलाम हुसैन जी पार्षद सतेन्द्र चौबे जी रामकुमार यादव जी पार्षद हर्षित यादव जी राकेश पांडे, दिनेश गुड्डू तामसेतवार, मथुरा चौधरी पार्षद प्रमोद पटेल

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