समय सीमा में राशि न जमा करने पर अब व्यापारियों को कोई राहत नहीं की जायेगी प्रदान – निगमायुक्त
नया बाजार मार्केट के सभी व्यापारियों को बकाया राशि जमा करने तीन दिन की मोहलत - निगमायुक्त प्रीति यादव
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 2012 में जारी गाइड लाइन के अनुसार नया बाजार मार्केट के व्यापारियों को देनी होगी बकाया राशि – निगमायुक्त
नया बाजार मार्केट के सभी व्यापारियों को बकाया राशि जमा करने तीन दिन की मोहलत – निगमायुक्त प्रीति यादव
समय सीमा में राशि न जमा करने पर अब व्यापारियों को कोई राहत नहीं की जायेगी प्रदान – निगमायुक्त
नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत् दुकानों में की जायेगी तालाबंदी : जब तक राशि जमा नहीं होगी तब तक दुकानें रहेंगी सील
जबलपुर। नगर निगम स्वामित्व की नया बाजार मार्केट की दुकानों में किये गए अतिरिक्त निर्माण के नियमितिकरण के संबंध में आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को अपरान्ह 12ः00 बजे से मानस भवन के स्मार्ट सिटी कार्यालय के मिनी हॉल में निगमायुक्त प्रीति यादव के द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 2012 में जारी गाइड लाइन के अनुसार ही बकाया किराया की गणना कर राशि वसूल की जायेगी और सभी व्यापारियों को उस गाइड लाइन के अनुसार ही राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बैठक में निगमायुक्त ने यह भी कहा कि सभी नया बाजार मार्केट के व्यापारी तीन दिन के अंदर बकाया किराया की राशि गाइड लाइन के अनुसार निगम खजाने में जमा करें।
3 दिन के पश्चात व्यापारियों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की जायेगी और सभी दुकानों में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत तालाबंदी की कार्रवाई की जायेगी।
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि जब तक पूरी राशि व्यापारीगण जमा नहीं करते तब तक दुकानों में तालाबंदी कर दुकानें सील रहेंगी। बैठक में अपर आयुक्त व्ही.एन. बाजपेयी, अपर आयुक्त वित्त प्रशांत गोटिया, उपायुक्त पी.एन. सनखेरे, बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।