इंदौर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंदौर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। मतदान के दौरान मतदान केंद्र और इसकी 100 परिधि में फोटो एवं वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। वहीं मोबाइल, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। मतदान केंद्र के 100 दायरे के बाहर ही प्रत्याशी अपनी टेबल लगा सकेंगे।इंदौर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए तथा मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए मतदान केन्द्रों तथा उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदान वाले दिन 13 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक फोटो एवं वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है।इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक मतदान केंद्रों के भीतर तथा 4 जून को मतणगना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है।