लिंग चयन आधारित गर्भपात एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई
लिंग चयन आधारित गर्भपात एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई
मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशानुसार लिंग आधारित भेदभाव एवं लिंग चयन आधारित गर्भपात को कानूनी रूप से अपराध माना गया है। इसी विषय के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान “हम होंगे कामयाब पखवाड़ा” का आयोजन लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद सभागार जिला अस्पताल विक्टोरिया जबलपुर में पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर आधारित अंतर्विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि भ्रूण लिंग की जांच करना एवं करवाना दोनों दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं अतः न हीं हमें इसे प्रोत्साहित करना है और ऐसी कोई भ्रूण लिंग जांच की सूचना मिलने पर तुरंत इसकी सूचना शासन को देना है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में विस्तार से सभी उपस्थित सदस्यों को बताया। कार्यशाला में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ मनीष कुमार मिश्रा, उपस्थित रहे।