कटनी जिला अस्पताल सिविल सर्जन यशवंत वर्मा की नियुक्ति फर्जी! हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

हएक नियुक्ति का आदेश नहीं बल्कि एसपी कार्यालय की ओर गया हुआ एक आदेश था

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कटनी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ यशवंत शर्मा की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की तलवार लटक रही है। हाल ही में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि माननीय कोर्ट ने यहपाया की कलेक्टर के आदेश के द्वारा डॉक्टर यशवंत वर्मा की नियुक्ति सिविल सर्जन जिला अस्पताल कटनी के पद पर की गई। वहएक नियुक्ति का आदेश नहीं बल्कि एसपी कार्यालय की ओर गया हुआ एक आदेश था। याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता नेमाननीय कोर्ट को बताया की डॉक्टर यशवंत वर्मा की नियुक्ति जिला अस्पताल कटनी सिविल सर्जन के तौर पर फर्जी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि आरटीआई की जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर का आदेश माननीय हाईकोर्ट मेंदिखाया गया जिसमें साफ लिखा है कि जिस आदेश क्रमांक के द्वारा डॉक्टर यशवंत वर्मा की नियुक्ति की गई है वह नियुक्ति आदेशथा ही नहीं, बल्कि एसपी कार्यालय की और जावक पत्र था। चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए समय दिया गयाहै। डॉक्टर यशवंत वर्मा को और साथ ही साथ कलेक्टर कटनी, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का संबंधित विभाग। इसमें मुख्यभूमिका कलेक्टर कार्यालय एवं डॉ यशवंत वर्मा की मिली भगत साफ जाहिर हो रही है। अगर उचित जवाब डॉक्टर यशवंत वर्मा केद्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उन्हें बड़ी कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कलेक्टर कार्यालय भी हाई कोर्ट के घेरेमें है।

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