Matloob Ansari – The Prapanch https://www.theprapanch.com India's Top News Portal Sat, 04 May 2024 05:43:52 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://www.theprapanch.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Screenshot_9-32x32.jpg Matloob Ansari – The Prapanch https://www.theprapanch.com 32 32 रिपोर्ट में हुआ खुलासा, बच्ची से नहीं हुई छेड़छाड़ या रेप https://www.theprapanch.com/the-report-revealed-that-the-girl-was-not-molested-or-raped/ https://www.theprapanch.com/the-report-revealed-that-the-girl-was-not-molested-or-raped/#respond Sat, 04 May 2024 05:43:51 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=526 बच्ची की दो मेडिकल रिपोर्ट में अंतर होने के बाद गुरुवार को मेडिकल बोर्ड की मेडिकल टीम से चैकअप कराने का निर्णय लिया गया था।]]>

Bhopal : भोपाल (BHOPAL) के मिसरोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक नामी स्कूल के हॉस्टल मे दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है।

बच्ची की दो मेडिकल रिपोर्ट में अंतर होने के बाद गुरुवार को मेडिकल बोर्ड की मेडिकल टीम (MEDICAL TEAM OF MEDICAL BOARD) से चैकअप कराने का निर्णय लिया गया था।

जिसके बाद चार डॉक्टरों की टीम ने बच्ची (Bhopal Rape Case) की मेडिकल जांच की और रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची केप्राइवेट पार्ट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ या दुष्कर्म नहीं हुई है। वहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि बच्ची को जो रेडनेस हैवह भी 10 दिन पुरानी है। जबकि स्कूल और हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी आरोपियों के फुटेज नहीं मिले।

मेडिकल रिपोर्ट्स में भिन्नता

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बच्ची की मां (Bhopal Rape Case) ने जेपी हॉस्पिटल में खुद जाकर बच्ची का जो मेडिकल चैकअपकरवाया है और पुलिस ने गायनेकोलॉजिस्ट की टीम से जो मेडिकल चैपअप करवाया था वो दोनों अलगअलग थे।

इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने एक बार फिर बच्ची का परीक्षण करने का फैसला लिया गया। गुरुवार को एक बार फिर मेडिकल टीम नेबच्ची का मेडिकल परीक्षण किया और बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ या रेप की घटना से इनकार करदिया।

एसआईटी जांच में जुटी

मिसरोद से मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद एसआईटी जांचकरने के लिए हॉस्टल पहुंची और वहां पर लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू किए, जिन लोगों पर बच्ची की मां ने दुष्कर्म करने के आरोपलगाए गए थे, उनके खिलाफ एसआईटी को किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं।

बता दें कि बच्ची की मां ने स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से रेप किए जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकेबाद इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया था।

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इमरती देवी पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में जीतू पटवारी पर FIR दर्ज https://www.theprapanch.com/fir-lodged-against-jeetu-patwari-for-making-obscene-remarks-on-imarti-devi/ https://www.theprapanch.com/fir-lodged-against-jeetu-patwari-for-making-obscene-remarks-on-imarti-devi/#respond Sat, 04 May 2024 05:30:45 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=523 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बड़बोले हैं। वे कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब यही बोल वचन उनके लिए मुश्किल बन गया है। उनसे ज्यादा ये कांग्रेस की चुनावी सम्भावना को भी गड़बड़ा रहा है। पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर जीतू पटवारी ने अश्लील बयान दिया था। इसके खिलाफ इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।]]>

जबलपुर कांग्रेस (CONGRESS) के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (PCC CHIEF JEETU PATWARI) बड़बोले हैं। वे कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब यही बोल वचन उनके लिए मुश्किल बन गया है। उनसे ज्यादा ये कांग्रेस की चुनावी सम्भावना को भी गड़बड़ा रहा है। पूर्व मंत्री इमरती देवी (IMARTI DEVI)  को लेकर जीतू पटवारी ने अश्लील बयान दिया था। इसके खिलाफ इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर(FIR) दर्ज कराई है।

पूरे प्रदेश में पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे है। इंदौर सीट पर उनके करीबी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद जीतू कांग्रेस आलाकमान की निगाह में अपनी छवि वैसे ही कमजोर कर चुके हैं। इमरती देवी वाला मामला तूल पकड़ने पर कांग्रेस आलाकमान जीतू पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है, पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान को लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा आक्रामक है। बैतूल के घोड़ाडोंगरी में शुक्रवार को भाजपाकार्यकर्ताओं ने पटवारी को काले झंडे दिखाए। इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जीतू के घर पर चूड़ियां लेकर पहुंचीं। पार्टी जीतू को पूरे प्रदेश में काले झंडे दिखाएगी। जीतू पटवारी घोड़ाडोंगरी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में वोटमांगने पहुंचे थे। यहां बाजार चौक में सभा के बाद पटवारी जब मुलताई के लिए रवाना हो रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता उनकेखिलाफ नारे लगाने लगे।

जीतू ने कहा था इमरती का रस खत्म हो गया
दरअसल, पटवारी का एक वीडियो (VIRAL VIDEO)सामने आया है। इसमें वे पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हंसतेहुए कह रहे हैं, ‘देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है। जो अंदर चाशनी होती हैउनके लिए अब मैं कुछ बात नहींकर रहा।जीतू का 16 सेकेंड का ये वीडियो ग्वालियर का बताया जा रहा है।

वे गुरुवार रात कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से बात की थी। जीतू इससे पहले मुरैना (MORENA) में प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हुए थे। प्रियंका कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल नीटू सिकरवार के समर्थन में सभाकरने आई थीं।

जीतू ने बहन बताया, इमरती बोली माफ़ नहीं करेंगे
मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतू पटवारी ने ट्वीट कर इमरती को अपनी बड़ी बहन जैसी कहा। वहीं, इमरती देवी ने कहा, ‘जीतूपटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी।इमरती ने शुक्रवार को डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराइ। इमरती देवी ने कहा, ‘ अगर वेमाफी भी मांगते हैं, तब भी हम नहीं बदलेंगे।

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दो साल की मासूम की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद https://www.theprapanch.com/%e0%a4%a6%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0/ https://www.theprapanch.com/%e0%a4%a6%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0/#respond Fri, 03 May 2024 10:50:34 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=521 अधारताल थाना अंतर्गत रविन्द्र कटियार का बाड़ा, कंचनपुर निवासी एक महिला द्वारा दो साल की बच्ची को गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है।]]>

जबलपुर,(JABALPUR) अधारताल थाना अंतर्गत रविन्द्र कटियार का बाड़ा, कंचनपुर निवासी एक महिला द्वारा दो साल की बच्ची को गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अधारताल थाना अंतर्गत 2 वर्षिय बालिका की हत्या करने वाली आरोपी महिला को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय (HIGHCOURT) में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 5 फरवरी 2020 में 02 वर्षीय बालिका के गले में चुनरी का फन्दा लगाकर मुंह को हाथ से दबाकर गोदी में लेकर गला दबाकर हत्या करने पर थाना अधारताल मे अपराध क्रमांक 132/21 धारा 302, 364 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। एसपी जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया एवं एसपी जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन मे विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी अधारताल निरीक्षक शैलेष मिश्रा द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई एवं चालान पेश करने के पश््चात न्यायालय में विचारण के दौरान एसपी जबलपुर के निर्देशन मे प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी केजी तिवारी एवं अभिषेक दीक्षित द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप 30 अप्रैल 2024 को न्यायालय अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी बबीता साहनी उम्र 19 वर्ष निवासी रविन्द्र कटियार का बाड़ा, कंचनपुर थाना आधारताल को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 364 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये से दण्डित किया गया।

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कार खरीदी, लेकिन अब बेचने वाले ट्रांसफर नहीं कर रहे..! https://www.theprapanch.com/bought-a-car-but-now-the-seller-is-not-transferring/ https://www.theprapanch.com/bought-a-car-but-now-the-seller-is-not-transferring/#respond Fri, 03 May 2024 10:41:39 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=518 शहर में एक युवक को कार बाजार से कार खरीदना इतना महंगा पड़ कि अब बेचने वाले उसके नाम पर कार ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं।]]>

जबलपुर। शहर में एक युवक को कार बाजार(CAR BAZAR) से कार खरीदना इतना महंगा पड़ा कि अब बेचने वाले उसके नाम पर कार ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। आये दिन उसे परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद युवक एसपी ऑफिस (SP OFFICER) पहुंचा और एएसपी से इस मामले में शिकायत की। जानकारी के अनुसार अंश गुप्ता पिता गोविंद प्रसाद गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नं. 786 शंकर घी भंडार के पास गढाफाटक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय (JABALPUR SP) पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी कि उसने दीनदयाल चौराहा स्थित कार होम में एक कार पसंद आयी। जिसकी कीमत 11 लाख 30 हजार रूपये बतायी गई। 20 मार्च को राजा खान व अनिरूद्ध सोनी जिनसे उससे बात कार को खरीदने की हुई। जिस पर राजा खान व अनिरूद्ध सोनी ने एक गाड़ी थार 4&4 जिसका ब्लैक कलर व रजिस्टेशन नं एमपी 20 सीके 3300, व चेचिस नं. 24347, एंजिन नम्बर 35280 तथा मॉडल 2020 है। जो रितिक चौहान पिता सतीश चौहान के नाम पर आरटीओ जबलपुर में रजिस्टर्ड है। दोनों पक्षों की सहमति से वाहन का क्रय-विक्रय पत्र तैयार किया गया। जिसमें वाहन की कीमत 113000 हजार रूपये में तय की गई। जिसमें उसने 230000, 3000, 23000, 80000 की अलग-अलग राशि रोहित को कार होम में जाकर दिये। लेकिन अब राजा खान व अनिरूद्ध सोनी व रितिक चौहान कार का नामांतरण करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 

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शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर कोर्ट सख्त https://www.theprapanch.com/court-strict-on-violation-of-reservation-act-in-teacher-recruitment/ https://www.theprapanch.com/court-strict-on-violation-of-reservation-act-in-teacher-recruitment/#respond Fri, 03 May 2024 10:24:26 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=515 मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice vivek Agarwal) व जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dviwedi) की एकलपीठों ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के आरोप संबंधी अलग-अलग याचिकाओं पर जवाब पेश करने के निर्देश अनावेदकों को दिये है।]]>

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice vivek Agarwal) व जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dviwedi) की एकलपीठों ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के आरोप संबंधी अलग-अलग याचिकाओं पर जवाब पेश करने के निर्देश अनावेदकों को दिये है। न्यायालय ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।

याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह, रूप सिंह मरावी व डॉ. प्रतीक्षा सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 के अंतर्गत लगभग 19000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु की गई थी। याचिकाकर्ता अंग्रेजी वर्ग, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान व कृषि वर्ग से संबंधित हैं। आरोप है कि अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश एक साथ जारी न करके टुकड़ों में जारी किए जाने का रवैया अपनाया गया। इतना ही नहीं अब तक पूरे पद भी नहीं भरे गये है। सवाल उठता है कि जब शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं, तब उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। मामले में आरोप लगाते हुए कहा गया कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से अपने चहेतों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोक शिक्षण संचालनायल द्वारा मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश पांच अक्टूर 2021 को जारी किया गया था। जिसमें अनेक अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर नियुक्ति के योग्य पाए गए। इसके बावजूद मनमानी जारी है। जो कि आरक्षण के प्रविधान का उल्लंघन है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है

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पत्नी के साथ अप्राकतिक कृत्य व क्रूरता करने वाले पति को सजा https://www.theprapanch.com/punishment-for-the-husband-who-committed-unnatural-acts-and-cruelty-towards-his-wife/ https://www.theprapanch.com/punishment-for-the-husband-who-committed-unnatural-acts-and-cruelty-towards-his-wife/#respond Fri, 03 May 2024 10:09:21 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=513 दहेज की मांग कर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर शरीरिक क्रूरता करने वाले आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी बेलखेड़ा निवासी 31 वर्षीय योगेन्द्र को एक साल के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।]]>

जबलपुर। दहेज (DOWRY) की मांग कर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर शरीरिक क्रूरता करने वाले आरोपी पति को अदालत (COURT) ने दोषी करार दिया है। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी बेलखेड़ा निवासी 31 वर्षीय योगेन्द्र को एक साल के सश्रम कारावास (JAIL) व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि 12 मार्च 2021 को शासकीय अस्पताल पाटन पहुंची बेलखेड़ा पुलिस को पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी योगेन्द्र से 4 मार्च 2017 को हुई थी। शादी के बाद से आरोपी पति दहेज व रुपयों की मांग कर उसे शरीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने समय-समय पर दस व पंद्रह हजार रुपये की राशि आरोपी को दिये, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला कम नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी पीड़िता के साथ शरीरिक क्रूरता करने लगा, उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य कर हैवानियत पर उतर आया। पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता। शिकायत पर पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य व दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा सुनाई।

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वकीलों के खिलाफ अपराधिक अवमानना पर सुप्रीम रोक https://www.theprapanch.com/supreme-ban-on-criminal-contempt-against-lawyers/ https://www.theprapanch.com/supreme-ban-on-criminal-contempt-against-lawyers/#respond Fri, 03 May 2024 10:00:50 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=510 सर्वोच्च न्यायालय से प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरअसल 25 प्रकरणों की अनिवार्यता को लेकर की गई प्रदेश व्यापी हड़ताल संबंधी मामले में हाईकोर्ट ने अपराधिक अवमानना मामले में एसबीसी चेयरमेन व सदस्यों सहित प्रदेश भर अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किये थे।]]>

जबलपुर, (JABALPUR) सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT) से प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरअसल 25 प्रकरणों की अनिवार्यता को लेकर की गई प्रदेश व्यापी हड़ताल संबंधी मामले में हाईकोर्ट (HIGHCOURT) ने अपराधिक अवमानना मामले में एसबीसी चेयरमेन व सदस्यों सहित प्रदेश भर अधिवक्ता (ADVOCATE) संघों के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किये थे। उक्त मामले को सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गई थी। सुको के प्रधान न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट में विचाराधीन अपराधिक अवमानना की प्रकिया पर रोक लगा दी है। सुको में मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2024 को होगी।

राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में 25 प्रकरण को लेकर मध्यप्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों में रोष उभर आया था और जिसके लिये मध्यप्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघ कई दिनों तक न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। उसके उपरांत मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद भी सामने आया। जिसके पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायलयीन कार्य से विरत रहे। जिसे हाईकोर्ट जजों ने काफी गंभीरता से लिया था। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया एवं अन्य सदस्यों व प्रदेश के लगभग 103 अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध कन्टेम्प्ट की कार्यवाही करते हुये उनको नोटिस जारी किये थे। उक्त मामले को लेकर पिछले एक साल से अधिवक्तागण परेशान थे। वाईस चेयरमेन श्री सैनी व एसबीसी सदस्य शैलेन्द्र वर्मा ने बताया कि उक्त मामले को लेकर एसबीसी अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय ने जाने की बात की थी, उसके उपरांत वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा के माध्यम से अपराधिक अवमानना के विरुद्व सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने हाईकोर्ट में विचाराधीन अपराधिक अवमानना की प्रकिया पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है।

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