बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के संचालित क्लीनिक को किया सील.

जिला प्रशासन के जांच दल ने की कार्यवाही. शराब दुकान, किराना दुकान और दवा दुकान का भी किया निरीक्षण.

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जबलपुर – व्यावसायिक इकाइयों में नियमों का पालन जिला प्रशासन द्वारा गठित जाँच दलों में से एसडीएम रांझी के नेतृत्व में आज बुधवार को ग्राम बिलपुरा स्थित क्लीनिक का निरीक्षण किया और रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस सहित कई कमियां पाये जाने पर इसे सील कर दिया गया है । इसके साथ ही जांच दल द्वारा शराब दुकान, किराना दुकान का भी निरीक्षण किया गया ।
एसडीएम रांझी रघुवीर सिंह मरावी ने बताया कि जाँच दल द्वारा कार्यवाही की शुरुआत कांचघर घमापुर स्थित अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान विंग विंग इन्टरप्राजेस के निरीक्षण से की गई ।
उन्होंने बताया कि इस शराब दुकान में एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं पाया गया । वहीं गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं था । फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किये गये थे । दुकान एवं आसपास गंदगी पाई गई । दुकान संचालक द्वारा मौके पर नौकरनामा प्रस्तुत नहीं किया जा सका । इन सभी कमियों को दूर करने शराब दुकान संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है ।
एसडीएम रांझी ने बताया कि जांच दल द्वारा कांचघर स्थित गोपाल किराना स्टोर्स का निरीक्षण किया गया । यहाँ नापतौल विभाग से सत्यापित नहीं पाये जाने पर तौल उपकरण जप्त कर लिया गया । इस किराना दुकान से अरहर दाल का सैंपल परीक्षण हेतु लिया गया। किराना दुकान के बाद जांच दल ने ग्राम बिलपुरा स्थित राय क्लिनिक का भी निरीक्षण किया । इस क्लिनिक के संचालक डॉ जी पी राय एवं डॉ श्रीमती सीमा राय के पास एलोपैथी की डिग्री नहीं है, जबकि इलाज एलोपैथी पद्धति से किया जा रहा है । आवासीय क्षेत्र में संचालित इस क्लीनिक के पास फायर एनओसी और भवन निर्माण की स्वीकृति भी नहीं थी । यही नहीं क्लीनिक के संचालन के लिये जरूरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का लायसेंस और रजिस्ट्रेशन भी नहीं था ।
एसडीएम रांझी श्री मरावी ने बताया कि क्लिनिक के अंदर मेडिकल स्टोर भी संचालित किया जा रहा था । इस मेडिकल स्टोर में एलोपैथिक दवाइयां विक्रय के लिये रखी पाई गई, जबकि इसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं है । उन्होंने बताया कि इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए राय क्लिनिक को सील कर दिया गया है ।

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