कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण करने वाले दोषियों पर एफआईआर दर्ज करवाने एसपी को शिकायत

कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण करने वाले दोषियों पर एफआईआर दर्ज करवाने एसपी को शिकायत

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कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण करने वाले दोषियों पर एफआईआर दर्ज करवाने एसपी को शिकायत| वक्फ कब्रिस्तान बोहरा समाज, बहोराबाग़, डॉ ज़ाकिर हुसैन वार्ड क्रमांक 40, जबलपुर जो मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में रजिस्टर्ड वक्फ है खसरा नंबर 295 एवं 296 रकबा 0.425 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 52,545 वर्गफुट भूमि के भाग पर तत्कालीन मुतवल्ली, पदाधिकारियों, मैनेजरों द्वारा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करते धर्मशाला के नाम पर व्यावासिक मार्केट (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) का अवैध निर्माण किया गया।
उक्त आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता तनज़ील नासिर ईशान एवं जावेद खान द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर के समक्ष एक शिकायती पत्र प्रस्तुत करते अवैध मार्केट निर्माण करने वाले संबंधित संलिप्त दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते एफआईआर दर्ज करने की माँग की है।
वक्फ बोहरा कब्रिस्तान के तत्कालीन सचिव शेख तैय्यब अली द्वारा कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर एवं कार्यालय आयुक्त नगर निगम भवन शाखा जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर बोहराबाग से चारखंभा की ओर भूतल पर 17 दुकानें एवं प्रथम तल पर 16 दुकानें निर्मित की गई इसके साथ ही बहोराबाग चौक से दारुल उलूम मार्ग पर 42 दुकानें भूतल पर अवैधानिक रूप से निर्मित की गई नियमविरुद्ध तरीके से धर्मशाला के नाम पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में निर्मित इन कुल लगभग 75 दुकानों का अवैध निर्माण करते प्रीमियम राशि लेकर किरायेदारों को दुकानें दे दी गई।
वक्फ सम्पति का प्लाट ऐरिया 52,545 वर्गफुट में से हाइकोर्ट रोड तरफ निर्मित लोवर ग्राउंड फ्लोर 3,440 वर्गफुट ग्राउंड फ्लोर पर ऐरिया 4,835 वर्गफुट इसी तरह बहरोबाग से चारखंभा की तरफ दुकानें ऐरिया ग्राउंड फ्लोर 4,250 वर्गफुट में निर्माण करते निर्मित क्षेत्रफल का कुल 30% उल्लेखित करते नक्शा स्वीकृति करते लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया जो शासन को गुमराह करते धोखा एवं छल कपट करने वाला एक अवैधानिक एवं दण्डनीय कृत्य है, वक्फ प्रावधानों के अंतर्गत वक्फ सम्पति पर वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः अवैध एवं गैर कानूनी परिलक्षित किया गया है।
शिकायतकर्ता तनज़ील नासिर ईशान द्वारा बताया गया की धर्मशाला के नाम पर अवैध मार्केट निर्माण में संलिप्त तत्कालीन अंजुमन ए बदरी कमेटी जबलपुर के पदाधिकारी जिसमें-: सैय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब पिता मरहूम सैय्यदना ताहिर सैफुद्दीन साहब 52वें सोल ट्रस्टी शिया दाऊदी बोहरा औकाफ (वक्फ), शेख तैय्यब अली तत्कालीन सचिव अंजुमन ए बदरी जबलपुर, यूसुफ अली सोनी वर्तमान सचिव व तत्कालीन कोषाध्यक्ष अंजुमन ए बदरी, शेख इस्माईल तत्कालीन आमिल, खुजेमा अहमद अली नादिर तत्कालीन सह सचिव एवं तत्कालीन मैनेजर मुर्तुजा मुल्ला शब्बीर भाई, शेख शब्बीर हुसैन शेख मुख्तार हुसैन, तुराब भाई हातिम भाई सबा, मुल्ला ताहिर भाई रंगवाला, सिराज भाई रज्जब भाई, गुलाम हुसैन फिदा हुसैन, ताहिर असगर अली पनागर वाले, शब्बीर हुसैन नोमान भाई सैफी, ताहिर मोहम्मद हुसैन, काईद ज़ोहर फखरुद्दीन भाई और मुस्तुफा अदनान भाई पर वक्फ कब्रिस्तान बहोराबाग में अवैध मार्केट निर्माण करने वाले नामजद व्यक्तियों एवं संलिप्तों पर कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही करते एफआईआर दर्ज करने की माँग की गई है।

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