दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले DEO को कोर्ट का नोटिस!

जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O) सहित चार अधिकारियों को माननीय न्यायालय ने जारी किया नोटिस

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जबलपुर ।  थाना बेलखेड़ा अंतर्गत मासूम बच्ची से उसी के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म किया गया था ,उक्त मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O) के द्वारा उक्त पीड़िता बच्ची की पहचान सार्वजनाइक कर दी गई थी ,DEO सहित चार आरोपियों के खिलाफ सौरभ नाटी शर्मा के द्वारा माननीय उच्च नियालय में याचिका दायर की गई यही जिसको माननीय नयायल ने गंभीरता दे लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए है पैरवी वरिष्ट अधिवक्ता अशोक गुप्ता जी के द्वरा की गई ,

यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में दर्ज WP No. 8879/2025 से संबंधित है। इसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) को निर्देश देने की मांग की है कि वे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72(1), POCSO अधिनियम की धारा 33(7), और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 से संबंधित दिशानिर्देश जारी करें।

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि आरोपियों (उत्तरदाता संख्या 4 और 5) के खिलाफ एफआईआर बहाल की जाए क्योंकि उन्होंने पीड़ित की पहचान उजागर की थी।

कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए उत्तरदाता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जिसका जवाब चार हफ्तों में देना होगा।

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