EWS सार्टिफिकेट वैधता पांच वर्ष की जायें

10% आरक्षित का अनिवार्य उल्लेख किया जायें

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जबलपुर । भारत का संविधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस(EWS) आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एंट्रेंस के लिए आवेदन करने में छूट प्रदान करता है शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए EWS कोटा के तहत 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलता है, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों संवर्गों के मॉडल रोस्टर में EWS कोटा 10% आरक्षित का अनिवार्य उल्लेख किया जायें, EWS सार्टिफिकेट एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराई जायें, लोक सूचना के तहत एक सप्ताह में नवीन/नवीनीकरण EWS सार्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें, स्नातक डिग्री -3वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधि-2वर्ष अतः EWS सार्टिफिकेट की वैधता पांच वर्ष किया जाये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विधार्थियों को निःशुल्क पुस्तक, स्टेशनरी दिया जाये, छात्रावास में 10 प्रतिशत आरक्षण और अन्य संवर्ग की तरह सभी लाभ दिया जायें, परशुराम सेना संस्कारधानी जबलपुर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण 10%आरक्षण सुनिश्चित कराने एवं EWS सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में प्रांतीय आह्वान पर न्यायोचित महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिलाध्यक्ष जबलपुर को आज सौंपा गया, जिसमें प्रांतीय सचिव श्री संतोष दुबे, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री विजेन्द्र उपाध्याय, संयोजक मुकेश चतुर्वेदी एवं जे पी शर्मा, ध्रुव कुमार दुबे, राजीव पाण्डेय, राम छवि मिश्रा, डा राजकुमार गौतम अनिल कुमार पाण्डेय, प्रमोद द्विवेदी, राजीव मिश्रा, राजेश पांडेय की उपस्थिति सराहनीय रही।

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