मध्यप्रदेश शासन की ओर से भवन-प्रतिष्ठान एवं बहुमंजिला इमारत स्वामियों को तोहफा – निगमायुक्त प्रीति यादव
31 दिसम्बर तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दंडात्मक प्रावधानों में दी गयी अस्थायी छूट - निगमायुक्त
मध्यप्रदेश शासन की ओर से भवन-प्रतिष्ठान एवं बहुमंजिला इमारत स्वामियों को तोहफा – निगमायुक्त प्रीति यादव
31 दिसम्बर तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दंडात्मक प्रावधानों में दी गयी अस्थायी छूट – निगमायुक्त
शासन द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ लेने स्वामियों और बहुमंजिला भवन संचालकों के पास अब मात्र 50 दिन शेष – निगमायुक्त श्रीमती यादव
नियत अवधि के बाद सभी बहुमंजिला भवन स्वामियों, अस्पताल, होटल, संचालकों के साथ अपार्टमेंट संचालकों के विरूद्ध की जायेगी कार्रवाई – निगमायुक्त
जबलपुर। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सभी होटल, अस्पताल, बहुमंजिला इमारतों, एवं अपार्टमेंट संचालकों को बड़ा उपहार प्रदान करते हुए प्रदेश में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दंडात्मक प्रावधानों को दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से शिथिल किया गया है। जिसके लिए अब मात्र 50 दिन शेष है। निगमायुक्त श्रीमती यादव ने आगे बताते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश शासन की ओर से शहर के सभी प्रतिष्ठान स्वामियों को एक प्रकार का तोहफा है। इसका लाभ सभी प्रतिष्ठान स्वामी 31 दिसम्बर तक उठाएॅं और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करें। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि इस अवधि के दौरान सभी भवन स्वामी, निर्माणकर्ता और संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और नियमों का अनुपालन करें। यह छूट नागरिकों और संस्थाओं को पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से दी गई है, ताकि वे बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित कर सकें। इसके पश्चात भी अनुपालन न करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है, कि विभागीय परिपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2022 की कण्डिका 5 की उप कण्डिका 5.2 के अनुसार कंडिका क्रमांक 5.1 में निर्धारित 02 माह की समयावधि के भीतर यदि भवन स्वामी, संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विलंबित समय हेतु प्रतिदिन रूपये 500/- की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेव्ही किया जायेगा, जो कि एक वर्ष के पश्चात रूपये 1000/- प्रतिदिन की दर से देय होगी। राज्य शासन द्वारा उक्त कंडिका अनुसार दण्ड के अधिरोपण की गणना को दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक शिथिल किया गया है।
[10:34 AM, 12/11/2024] Madan Awasthi Sir: नगर निगम के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत, छटवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 9 प्रतिशत के साथ ही डे-एनयूएलएम शाखा में पदस्थ सामुदायिक संगठक, कम्प्यूअर ऑपरेटर, ऑफिस स्टाफ एवं भृत्य को वेतन के पुनर्निधारण कर वेतन प्रदान किया जाने के संबंध में महापौर जगत बहादुर सिंह ‘‘अन्नू’’ एवं निगमाध्यक्ष रिकुंज विज के द्वारा सदन बैठक की पूर्व प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की
जबलपुर। मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकीय कर्मचारी संघ एवं अनुसूचित जाती-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (आजाक्स) नगरीय निकाय प्रकोष्ठ संघों के द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों के समान बढ़े हुए 4 प्रतिशत एवं छटवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 9 प्रतिशत के साथ ही डे-एनयूएलएम शाखा में पदस्थ सामुदायिक संगठक, कम्प्यूअर ऑपरेटर, ऑफिस स्टाफ एवं भृत्य के वेतनों को प्रदेश शासन के आदेशानुसार निगम के कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु नगर निगम सदन बैठक की पूर्व प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया जिससे नगर निगम के कर्मचारियों को अब बढ़े हुए वेतन लाभ के साथ ही एरियर्स का भुगतान भी शीघ्र प्रदान किया जावेगा। नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा महापौर जगत बहादुर सिंह ‘‘अन्नू’’ एवं निगमाध्यक्ष रिकुंज विज के द्वारा किये गए कार्यो की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है।