एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत
भियोजन के अनुसार शहडोल कोतवाली पुलिस ने राहुल शुक्ला तथा उसके कुछ साथियों को नशीले इंजेक्शंस के साथ पकड़ा था
एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत
जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अचल कुमार पालीवाल ने शहडोल पुलिस द्वारा नशीले इंजेक्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल शुक्ला को जमानत दे दी है
अभियोजन के अनुसार शहडोल कोतवाली पुलिस ने राहुल शुक्ला तथा उसके कुछ साथियों को नशीले इंजेक्शंस के साथ पकड़ा था तथाधारा 8,13,29 एनडीपीएस एक्ट तथा 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रफ्तार कर चालान पेश कर दिया था आरोपों राहुल शुक्ला की जमानत सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी थी जिसके खिलाफ आरोपी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी
आरोपी राहुल शुक्ला की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता निखिल भट्ट ने न्यायालय को बताया कि जिन इंजेक्शनों की बरामदगी को लेकर आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट लगाया है वे इंजेक्शन एनडीपीएस एक्ट के तहत ही नहीं आते इसके अलावा जो एक इंजेक्शन एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है उसकी मात्रा भी एनडीपीएस एक्ट के मापदंड से बहुत नीचे है ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत दी जाना चाहिए यद्यपि सरकारी वकील ने आपत्ति पेश करते हुए यह भी कहा कि अभियुक्त पर पहले से ही दो अपराधिक प्रकरण दर्ज है ।
न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल स्पष्ट किया की जिन इंजेक्शनों पर जिन धाराओं के तहत आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वे एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं आते हैं और यह मामला चूंकि एनडीपीएस एक्ट का है इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है।