किस नियम के तहत जारी किया नोटिफिकेशन: हाईकोर्ट
गणेश उत्सव में अंडा-मीट विक्रय पर बैन का मामला,सीएस-डीएम-सीएमओ को नोटिस
किस नियम के तहत जारी किया नोटिफिकेशन:
हाईकोर्ट
गणेश उत्सव में अंडा-मीट विक्रय पर बैन का मामला,सीएस-डीएम-सीएमओ को नोटिस
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत बीना में अंडा- मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। हाईकोर्ट ने मामले पर मुख्य सचिव, सागर कलेक्टर और सीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी।बीना के एक व्यापारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि गणेश उत्सव के दौरान करीब 12 से 15 दिनों तक अंडे- मीट के बिक्री पर बैन लगा दिया गया था, जिसके चलते व्यापार प्रभावित हुआ। याचिकाकर्ता ने जब बीना के सीएमओ से नियम पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा मामले ने तूल पकड़ा और अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
-नोटिस जारी कर जवाब तलब
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के बीना में गणेश उत्सव के दौरान अंडे- मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था, जिसके चलते एक व्यापारी वीरेन्द्र अजमानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव, सागर कलेक्टर और चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। बता दें कि बीना के चीफ म्युनिसिपल अधिकारी ने 7 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि गणेश उत्सव के दौरान अंडे-मीट को बेचा नहीं जाएगा, साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीना सीएमओ के इस आदेश के बाद अंडा और मीट की दुकान बंद रखी गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि नगर निगम के नोटिफिकेशन में यह नहीं लिखा है कि किस नियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह का फरमान जारी करना और कहना है कि पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी, यह मूलभूत अधिकारों का हनन है।