अब एक-दूजे के हो सकेंगेअंकिता-हसनैन
हाई कोर्ट ने किया रास्ता साफ
जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने अंकित-हसनैन की शादी का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रेमी युगल को शादी का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई पर्सनल लॉ इंटर रिलीजन मैरिज में बाधक बनता है तो स्पेशल मैरिट एक्ट में मिली शादी की अधिकारिता प्रभावी मानी जाएगी। लिहाजा, पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मत के साथ हाई कोर्ट ने युवती के पिता की शादी रोके जाने की मांग संबंधी याचिका निरस्त कर दी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसे लेकर हाई कोर्ट के दो अलग-अलग आदेश सामने आए थे। इंदौर निवासी अंकित व सिहोरा निवासी हसनैन अंसारी विगत पांच वर्ष से लिव-इन-रिलेशन में थे। दोनों ने जबलपुर कलेक्ट्रेट में शादी के लिए आवेदन किया था। जिसकी जानकारी लगने के बाद हिंदू संगठन विरोध में खड़े हो गए थे। युवती के माता-पिता ने भी हंगामा किया था।