शिक्षा का अधिकार एवं भारतीय संविधान
शिक्षा एक सभ्य समाज की सारभूत आवश्यकता है 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 36(वर्तमान अनुच्छेद 45 )मसौदे पर चर्चा की गई, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया