EWS RESERVATION – The Prapanch https://www.theprapanch.com India's Top News Portal Sat, 11 May 2024 12:19:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://www.theprapanch.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Screenshot_9-32x32.jpg EWS RESERVATION – The Prapanch https://www.theprapanch.com 32 32 पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाईन जबलपुर में समर कैप का किया गया शुभारंभ https://www.theprapanch.com/summer-cap-inaugurated-by-superintendent-of-police-jabalpur-mr-aditya-pratap-singh/ https://www.theprapanch.com/summer-cap-inaugurated-by-superintendent-of-police-jabalpur-mr-aditya-pratap-singh/#respond Sat, 11 May 2024 05:07:37 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=819 पुलिस परिवार के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के पुलिस परिवार के बच्चों को अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा आर्ट एण्ड क्राफ्ट, हैण्डबाल, व्हालीबॉल, क्रिकेट, खो-खो, बॉक्सिंग, बैटमिंटन, टेबिल टेनिस, आर्चरी स्केटिंग का दिया जायगा निःशुल्क प्रशिक्षण]]>

पुलिस परिवार के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के पुलिस परिवार के बच्चों को अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा आर्ट एण्ड क्राफ्ट, हैण्डबाल, व्हालीबॉल, क्रिकेट, खो-खो, बॉक्सिंग, बैटमिंटन, टेबिल टेनिस, आर्चरी स्केटिंग का दिया जायगा निःशुल्क प्रशिक्षण

पुलिस परिवार के 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के सर्वागीण विकास हेेतु पुलिस लाईन जबलपुर में दिनॉक 10-5-24 से दिनॉक 10-6-24 तक समर कैंप आयोजन किया जा रहा है।

 

आज दिनॉक 10-5-2024 को पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस लाईन्स स्थित पुलिस परेड ग्राउंड मंे समर कैंप का शुभारंभ किया गया।
समर कैंप में आर्ट एण्ड क्राफ्ट, हैण्डबाल, व्हालीबॉल, क्रिकेट, खो-खो, बॉक्सिंग, बैटमिंटन, टेबिल टेनिस, आर्चरी स्केटिंग का प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा निःशुल्क दिया जावेगा।

 

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोन-2/अपराध) श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( जोन-3/यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण जोन-4 ) श्री सूर्यकांत शर्मा, , एवं नगर पुलिस अधीक्षक बरगी श्री सुनील नेमा, नगर पुलिस अधीक्षक गढा श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक जय प्रकाश आर्य उपस्थित रहे।

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हाईकोर्ट का फैसला, ईडब्ल्यूएस का कोटा 10 फीसद ही रहेगा https://www.theprapanch.com/high-courts-decision-ews-quota-will-remain-only-10-percent/ https://www.theprapanch.com/high-courts-decision-ews-quota-will-remain-only-10-percent/#respond Tue, 07 May 2024 05:04:43 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=648 मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट (JABALPUR HIGHCOURT) ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि (EWS) के लिए कोटा पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को देने का आदेश दिया है।]]>

 

जबलपुर।मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट (JABALPUR HIGHCOURT) ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि (EWS) के लिए कोटा पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को देने का आदेश दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों और भर्ती में इस वर्ग को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने कहा कि- अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएं। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की राह साफ हो गई है। बता दें कि इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2019 को रोस्टर जारी किया गया था। इसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान था पर रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद ईडब्ल्यूएसके लिए आरक्षित किए जाते हैं। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत असंगत माना गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

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EWS RESERVATION के सम्वन्ध में हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनारक्षित पदों में से 10% सीटें दी जाए EWS को ! https://www.theprapanch.com/ews-reservation-regarding-high-court/ https://www.theprapanch.com/ews-reservation-regarding-high-court/#respond Mon, 06 May 2024 11:34:33 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=625 मध्य प्रदेश में 10 फीसदी EWS आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। एनएचएम (NHM) और स्वास्थ्य विभाग में निकली विभिन्न लैब टेक्निशियनों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस सीटों का 10 फीसदी आरक्षण कुल पदों पर ना कर अनारक्षित सीटों में से करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।]]>

जबलपुर ,,,याचिका मैं कहा गया था कि जितने भी पद लैब टेक्निशियनों के निकाले गए हैं उनका 10 फ़ीसदी आरक्षण ईडब्ल्यूएस(EWS RESERVATION) सीटों पर रूप में किया जाए । याचिका के विरुद्ध में शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने अदालत में तर्क रखा और बताया कि संविधान के अनुच्छेद 16(6) और 15(6) की गलत व्याख्यान करके अन्य भर्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जारी कर दिया है ,,जबकि संविधान के तहत 10 फ़ीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का जो फार्मूला होना चाहिए वह बची हुई अनारक्षित सीटों के पैमाने पर ही होना चाहिए । याने उदाहरण के तौर पर 100 सीटों पर नियुक्तियां निकली है तो 16 प्रतिशत आरक्षण एससी वर्ग को जिसके मुताबिक कुल पद 16 ,,, 20 फीसदी आरक्षण एसटी वर्ग को जिसके तहत कुल आरक्षित सीट 20 ,,, और 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग को जिसके मुताबिक कुल 27 सीट ओबीसी वर्ग को और शेष 37 फीसदी अनारक्षित वर्ग की सीट बाकी रहेंगी। संविधान के प्रावधानों के तहत बची हुई 37 फीसदी अनारक्षित सीटों में से ही 10 फ़ीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पैमाना निकाला जाएगा जो कुल चार सीटों का होगा। इस लिहाज से उदाहरण पेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है की 10 फ़ीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ बची हुई अनारक्षितवर्ग की सीटों के पैमाने से ही किया जाएगा।  हाई कोर्ट के अहम और बड़े फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों में जो गलत रोस्टर के आधार पर भर्तियाँ की गई हैं अब उन पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं  । यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम नियुक्तियों को भी कटघरे में रखा जाए और इस दूषित कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय की शरण में भी कई अभ्यर्थी आ सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के साथ उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है जिसमे 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अनारक्षित वर्ग के तुलना में दिए जाने को चुनौती दी थी।

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