#high court judges – The Prapanch https://www.theprapanch.com India's Top News Portal Fri, 21 Feb 2025 08:15:43 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://www.theprapanch.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Screenshot_9-32x32.jpg #high court judges – The Prapanch https://www.theprapanch.com 32 32 HC का बड़ा फैसला, 24 सप्ताह तक की प्रेग्नेंसी पर पॉक्सो कोर्ट करेगी सुनवाई! https://www.theprapanch.com/mp-high-court/ https://www.theprapanch.com/mp-high-court/#respond Fri, 21 Feb 2025 08:12:47 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=5836 डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण सुरक्षित रखने जारी किए नए दिशा-निर्देश]]>

 

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रेप पीड़िताओं के गर्भपात को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इंदौर और जबलपुर बेंच की एकलपीठों द्वारा अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

-तीन दिन में करना होगा अबॉर्शन का निर्णय
अगर पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह या उससे कम अवधि का है, तो संबंधित जिले की पॉक्सो कोर्ट में मामला पेश करना होगा। पॉक्सो कोर्ट तीन दिन के भीतर गर्भपात पर फैसला लेगी।
पीड़िता को बिना किसी आवेदन के मेडिकल बोर्ड भेजा जाएगा और परिजनों की अनुमति लेकर गर्भपात की प्रक्रिया करवाई जाएगी। गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का है तो जिला कोर्ट मामला हाईकोर्ट को भेजेगा।
हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए तेजी से मामले का निपटारा करेगी।
मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी जाएगी।
डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

-स्वत:संज्ञान लेकर सुनीं दलीलें
जबलपुर और इंदौर बेंच की अलग-अलग गाइडलाइंस में विसंगति देखने को मिली थी। इस पर डिवीजन बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और उप-महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी व शासकीय अधिवक्ता अनुभव जैन की दलीलों को सुनने के बाद नई एसओपी जारी की। दोनों ही स्थितियों में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखना जरूरी होगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जा सके।

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हाई कोर्ट ने डीजे इंदौर सहित 12 जजों काे किया स्थानांतरित https://www.theprapanch.com/high-court-transfers-12-judges-including-dj-indore-2/ https://www.theprapanch.com/high-court-transfers-12-judges-including-dj-indore-2/#respond Fri, 08 Nov 2024 06:03:16 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=4195 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं]]>

 

जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के रिक्त पद पर स्थनांतरित किया गया हैै। जबकि लीगल सर्विस अथार्टी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक के स्थान पर इंदौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार प्रधान जिला सत्र न्यायाधीाश सतना अजय श्रीवास्तव को इंदौर में भगवती प्रसाद शर्मा के स्थान पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कियाा गया है। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र बिसेन को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सतना अजय श्रीवास्तव के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है। जबकि अतुल कुमार खंडेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सागर को प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट, भोपाल में भौरेलाल प्रजापति के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह के अनुसार सात सिविल जज, सीनियर डिवीजन को भी स्थानांतरित किया गया है, इसमें शिवराज सिंह गवाली पन्ना से इंदौर, मोहम्मद नियामत हुसैन रिजवी आस्टा-सीहोर से ग्वालियर, द्वारका प्रसाद रतलाम से जबलपुर, निधि शाक्यवार पन्ना से इंदौर, अमरीश भारद्वाज इंदौर से सिवनी, श्वेता खरे ग्वालियर से जबलपुर और जगमोहन सिंह परासिया-छिंदवाड़ा से जबलपुर स्थानांतरित किए गए हैं।

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