labour laws in india for private companies – The Prapanch https://www.theprapanch.com India's Top News Portal Wed, 19 Jun 2024 05:59:23 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://www.theprapanch.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Screenshot_9-32x32.jpg labour laws in india for private companies – The Prapanch https://www.theprapanch.com 32 32 औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर तथा फायर एनओसी पर बैठक आयोजित। https://www.theprapanch.com/meeting-held-on-property-tax-and-fire-noc-in-industrial-areas/ https://www.theprapanch.com/meeting-held-on-property-tax-and-fire-noc-in-industrial-areas/#respond Wed, 19 Jun 2024 05:59:23 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=1766 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को दोहरे करारोपण का भार सहना होता है। एक तरफ उन्हें लीज रेंट भी देना होता है]]>

 

आज दिनांक 18 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल जी एवं नगरीय प्रशासन आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव से मुलाकात कर प्रदेश में उद्योगों पर लगाये जाने वाले संपत्ति कर एवं फायर एनओसी के संबंध में अपनी मांग रखी। फेडरेशन के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने बताया की
प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को दोहरे करारोपण का भार सहना होता है। एक तरफ उन्हें लीज रेंट भी देना होता है इसके साथ ही संपत्ति कर भी देना होता है। जबकि इन औद्योगिक क्षेत्रों का स्वत्व राज्य शासन में निहित है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को निर्धारित शर्ता पर 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज दी गई है। इस संदर्भ में फेडरेशन ने छत्तीसगढ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का नोटिफिकेशन भी संलग्न किया जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की समस्त नगरीय क्षेत्र में उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु संपत्ति कर देयता से पूर्ण छूट प्रदान की है एवं पूर्व के बकाया वसूली को भी अपास्त किया है।

फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ राधाशरण गोस्वामी ने दो माह की समयावधि के भीतर फायर प्लान तैयार ना करने वाले भवन स्वामी/संचालक पर 500 प्रतिदिन एवं एक वर्ष पश्चात 1000 रूपये की दर से लगने वाले (लेवी) दण्ड को समाप्त करने की मांग की। इस अवसर पर हिमांशु खरे ने बताया की नगर निगम द्वारा फायर एनओसी लागू न करने की स्थिति में विभिन्न अर्थ दंड रोपित किए जाने के पूर्व उद्यमियों तथा चिकित्सा केंद्रों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है तथा सक्षम संस्था या विशेषज्ञों को नियुक्त कर आवश्यक जानकारी तथा समय देने की आवश्यकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने उक्त मांगों को स्वीकारते हुए उचित कार्यवाही करने आश्वस्त किया। फेडरेशन के कार्यसमिति सदस्य अरुण पवार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए जागरूकता शिविर लगाने मांग की जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया।

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