LAW – The Prapanch https://www.theprapanch.com India's Top News Portal Thu, 09 May 2024 05:33:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://www.theprapanch.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Screenshot_9-32x32.jpg LAW – The Prapanch https://www.theprapanch.com 32 32 एलएलबी के छात्र के साथ धक्का मुक्की करते हुए,सब इंस्पेक्टर अनिल पांडे का वीडियो वायरल https://www.theprapanch.com/video-of-sub-inspector-anil-pandey-pushing-and-shoving-llb-student-goes-viral/ https://www.theprapanch.com/video-of-sub-inspector-anil-pandey-pushing-and-shoving-llb-student-goes-viral/#respond Thu, 09 May 2024 05:33:40 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=721 कैमोर थाना में अमरिया पार निवासी आरिफ खान के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है छात्र ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई का अनावश्यक प्रकरण में नाम डाल दिया गया है]]>

कटनी कैमोर थाना में अमरिया पार निवासी आरिफ खान के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है छात्र ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई का अनावश्यक प्रकरण में नाम डाल दिया गया है जब छात्र यह बात करने पुलिस स्टेशन पहुंचा तब कैमूर थाने के सब इंस्पेक्टर अनिल पांडे ने उसके साथ ग़लत व्यवहार  किया

 

वहीं पुलिस का तर्क है कि मामले में राशिद खान जो आरिफ खान का भाई है उसके खिलाफ थाने में धारा 294 506 363 के तहत मामला दर्ज है व रंगदारी कर धमकी देते हुए पैसे की वसूली भी करता है हालांकि the प्रपंच वीडियो की पुष्टि नहीं करता है वीडियो के अनुसार आरिफ खान नामक युवक अपने भाई के प्रकरण में कैमूर थाने के सब इंस्पेक्टर अनिल पांडे के पास पहुंचा जिसे सब इंस्पेक्टर धक्का मारते दिख रहे हैं, इस पर छात्र द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई कि वह लॉ स्टूडेंट है उसके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए उसके बावजूद आरिफ खान नामक युवक को थाने में धक्का मुक्की गाली गलौज की गई वीडियो में सब इंस्पेक्टर अनिल पांडे धक्का मारते दिख रहे हैं इस पर छात्र द्वारा आपत्ति भी जताई गई की उसके साथ ईसा वार्ताओं ना किया जावे  कम से कम उसकी बात तो सुनी जाये आरिफ खान ने आरोप लगाया कि उसके भाई का नाम अनावश्यक प्रकरण में डाल दिया गया है जब वह बात करने पहुंचा तो उसके साथ अनावश्यक धक्का मुक्की गाली गलौज की गई कैमूर  पुलिस ने बताया कि मामले में रसीद खान जो आरिफ खान का भाई है उसके खिलाफ थाने में धारा 294 506 383 रंगदारी कर धमकी देते हुए पैसे की वसूली करने के 

मामले में प्रकरण कायम किया गया था इस मामले की शिकायत हिमांशु चौहान 23 वर्ष निवासी कैमूर गेस्ट हाउस अमरिया पार निवासी ने की थी

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EWS RESERVATION के सम्वन्ध में हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनारक्षित पदों में से 10% सीटें दी जाए EWS को ! https://www.theprapanch.com/ews-reservation-regarding-high-court/ https://www.theprapanch.com/ews-reservation-regarding-high-court/#respond Mon, 06 May 2024 11:34:33 +0000 https://www.theprapanch.com/?p=625 मध्य प्रदेश में 10 फीसदी EWS आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। एनएचएम (NHM) और स्वास्थ्य विभाग में निकली विभिन्न लैब टेक्निशियनों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस सीटों का 10 फीसदी आरक्षण कुल पदों पर ना कर अनारक्षित सीटों में से करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।]]>

जबलपुर ,,,याचिका मैं कहा गया था कि जितने भी पद लैब टेक्निशियनों के निकाले गए हैं उनका 10 फ़ीसदी आरक्षण ईडब्ल्यूएस(EWS RESERVATION) सीटों पर रूप में किया जाए । याचिका के विरुद्ध में शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने अदालत में तर्क रखा और बताया कि संविधान के अनुच्छेद 16(6) और 15(6) की गलत व्याख्यान करके अन्य भर्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जारी कर दिया है ,,जबकि संविधान के तहत 10 फ़ीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का जो फार्मूला होना चाहिए वह बची हुई अनारक्षित सीटों के पैमाने पर ही होना चाहिए । याने उदाहरण के तौर पर 100 सीटों पर नियुक्तियां निकली है तो 16 प्रतिशत आरक्षण एससी वर्ग को जिसके मुताबिक कुल पद 16 ,,, 20 फीसदी आरक्षण एसटी वर्ग को जिसके तहत कुल आरक्षित सीट 20 ,,, और 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग को जिसके मुताबिक कुल 27 सीट ओबीसी वर्ग को और शेष 37 फीसदी अनारक्षित वर्ग की सीट बाकी रहेंगी। संविधान के प्रावधानों के तहत बची हुई 37 फीसदी अनारक्षित सीटों में से ही 10 फ़ीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पैमाना निकाला जाएगा जो कुल चार सीटों का होगा। इस लिहाज से उदाहरण पेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है की 10 फ़ीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ बची हुई अनारक्षितवर्ग की सीटों के पैमाने से ही किया जाएगा।  हाई कोर्ट के अहम और बड़े फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों में जो गलत रोस्टर के आधार पर भर्तियाँ की गई हैं अब उन पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं  । यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम नियुक्तियों को भी कटघरे में रखा जाए और इस दूषित कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय की शरण में भी कई अभ्यर्थी आ सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के साथ उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है जिसमे 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अनारक्षित वर्ग के तुलना में दिए जाने को चुनौती दी थी।

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