मारपीट के तीन आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा

अदालत ने तीनों पर ढाई-ढाई सौ का जुर्माना भी लगाया

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जबलपुर एक महिला के घर में घुसकर बदनाम करने की धमकी देते हुए गालीगलौज कर मारपीट करने वाले आरोपियों को अदालतने दोषी करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी सुनीता बाई, रामरतन काछी सोमनाथ काछी को कोर्टउठने तक की सजा से दंडित करते हुए तीनों पर ढाईढाई सौ रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 29 मारपीट के तीन आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा

अदालत ने तीनों पर ढाई-ढाई सौ का जुर्माना भी लगाया

जबलपुर। एक महिला के घर में घुसकर बदनाम करने की धमकी देते हुए गालीगलौज कर मारपीट करने वाले आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी सुनीता बाई, रामरतन काछी व सोमनाथ काछी को कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित करते हुए तीनों पर ढाई-ढाई सौ रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 29 जनवरी 2014 को आरोपी सुनीता, रामरतन व सोमनाथ काछी ने फरियादी अहिल्या बाई के घर पहुंचकर गालीगलौज करते हुए उसकी बेटी को बदनाम करने की धमकी दी। इतना ही नहीं उसके पति को भी दुर्घटना में मरवाने की धमकी दी और मारपीट करते हुए पत्थर से हमला किया। जिससे फरियादिया को चोटे आ गई। जिसकी शिकायत उसने पनागर थाने में दर्ज करायी थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं शोभना पटेल ने पक्ष रखा।

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