24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड करें FIR
हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को लिया आड़े हाथ,
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आदेश दिया है कि वो अगले 24 घंटे में रिश्वत लेने के आरोपी पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता पर दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर सम्बन्धी गाइडलाइन का तय समय सीमा पर पालन भी हो। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने की।
-कोर्ट कैसे पहुंचा मामला
भोपाल निवासी राजेंद्र सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदस्थ सुरेश चंद्र वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। अनावेदक सुरेश चंद्र वर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। लोकायुक्त में एफआईआर की कॉपी के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भी दायर किया था। इसके बावजूद एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। याचिका में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए थे कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी वेबसाइट में अपलोड की जाए।